राजभाषा
- राजभाषा एक ‘संवैधानिक शब्द’ है। प्राचीन काल में नवाबों के समय इसे ‘दरबारी भाषा’ कहा जाता था।
- भारतीय संविधान में हिन्दी को 14 सितम्बर 1949 को राजभाषा घोषित किया गया। अतः इसी दिन ‘हिन्दी दिवस’ के रूप में मनाया जाता है।
- संविधान के भाग – 17, अनच्छेद 343 – 351 तथा 8 वी अनुसूची में कुल 22 प्रादेशिक भाषाओं का उल्लेख है।
8 वी अनुसूची में आरम्भ में 14 भाषाएँ थी बाद में इनमें तीन संसोधन हुए –
- 21 वां संविधान संशोधन 1967 में हुआ जिसमें सिन्धी भाषा को जोड़ा गया।
- 71 वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ जिसमें मणिपुरी, कोंकणी और नेपाली भाषा जोड़ा गया।
- 92 वां संविधान संशोधन 2003 में हुआ जिसमें वोडो, डोंगरी, संथाली और मैथली भाषा को जोड़ा गया।
महत्वपूर्ण अनुच्छेद
अनुच्छेद 343 – संघ की राजभाषा का गठन।
अनुच्छेद 344 (क) – राजभाषा आयोग का गठन।
अनुच्छेद 350 (क) – प्राथमिक स्तर पर हिन्दी को मातृभाषा के रूप में ग्रहण का उल्लेख।
अनुच्छेद 351 – हिन्दी का प्रचार – प्रसार।
हिन्दी विश्व सम्मलेन
हिन्दी विश्व सम्मलेन का मुख्य उद्देश्य संयुक्त राष्ट्र संघ की भाषाओं में हिन्दी को स्थान दिलाना और हिन्दी का प्रचार – प्रसार करना था।
प्रथम सम्मलेन 10 जनवरी से 14 जनवरी 1975 में नागपुर (महाराष्ट्र) में सम्पन्न किया गया। इसके प्रथम अध्यक्ष शिव सागर राम गुलाम (तात्कालिक मारीशस के राष्ट्रपति थे) थे।
10 वां विश्व हिन्दी सम्मलेन 2015 भोपाल (मध्यप्रदेश) में हुआ।
11 वां विश्व हिन्दी सम्मलेन 2018 पोर्ट लुईश (मारीशस) में हुआ।
12 वां विश्व हिन्दी सम्मलेन 2021 फिजी में हुआ।