HomeIndian Polityभारतीय संविधान की अनुसूचियाँ (bhartiya samvidhan ki anusuchi in hindi)

भारतीय संविधान की अनुसूचियाँ (bhartiya samvidhan ki anusuchi in hindi)

भारतीय संविधान की अनुसूचियाँ

हमने आज के नोट्स मे bhartiya samvidhan ki anusuchi के बारे मे बताया है जहाँ से लगभग हर प्रतियोगी परीक्षा मे प्रश्न पूछे जाते हैं।
 
संविधान निर्माण के समय भारतीय संविधान मे कुल 8 – अनुसूचियाँ थी लेकिन वर्तमान मे अनुसूचियों की संख्या बढ़कर 12 हो गई है। जो नीचे दी गई हैं –
 
अनुसूची – 1
प्रथम अनुसूची मे भारत के राज्यों के नाम और उनके न्यायिक क्षेत्रो का वर्णन दिया गया है। वर्तमान समय मे कुल 28 राज्य एवं 9 केंद्रशासित प्रदेश हैं।
 
अनुसूची – 2
द्वातीय अनुसूची मे भारतीय राज – व्यवस्था के विभिन्न पदाधिकारियों को प्राप्त होने वाले वेतन, भत्ते और पेंशन आदि का वर्णन दिया गया है।
 
अनुसूची – 3
तीसरी अनुसूची मे विभिन्न पदाअधिकारियों द्वारा शपथ ग्रहण करने का वर्णन दिया गया है।
 
अनुसूची – 4
चौथी अनुसूची मे राज्यसभा मे सीटों के बटवारे के बारे मे वर्णन किया गया है।
 
अनुसूची – 5
पाँचवी अनुसूची मे अनुसूचित जाति (जो गांवो मे निवास करते हैं) और अनुसूचित जनजाति (जो जंगलों मे निवास करते है) के बारे मे वर्णन किया गया है।
 
अनुसूची – 6
छठवी अनुसूची मे असम, मेघालय, त्रिपुरा एवं मिजोरम राज्यों के अनुसूचित जाति एवं जनजाति के प्रशासन एवं नियंत्रण का वर्णन दिया गया है।
 
अनुसूची – 7
सातवीं अनुसूची मे केंद्र एवं राज्यों के बीच शक्तियों के बटवारे के बारे मे वर्णन किया गया है।
सूची
संघ सूची
राज्य सूची
समवर्ती सूची
मूल विषय
97
66
47
वर्तमान विषय
100
61
52
 
अनुसूची – 8
आठवीं अनुसूची मे भारत के 22 भाषाओं के बारे मे दिया गया है।
 

मूलभाषाओ की संख्या – 14
15 वीं भाषा
सिंधी भाषा (21 वीं संशोधन के द्वारा 1967 मे जोड़ा गया)
16 वीं भाषा
17 वीं भाषा
18 वीं भाषा
कोंकणी भाषा
मणिपुरी भाषा   (71वीं संविधान संशोधन 1992)
नेपाली भाषा
 
भारतीय संविधान मे वर्तमान मे कुल 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है।
92 वीं संविधान संशोधन के द्वारा चार – भाषाओं को जोड़ा गया जो निम्न हैं –
  1. बोडो
  2. डोगरी
  3. मैथली
  4. संथाली
अनुसूची – 9
नवीं अनुसूची मे राज्यों द्वारा संपत्ति के अधिग्रहण की विधियों का वर्णन किया गया है।
इसे प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 मे जोड़ा गया था इसमे वर्णित विषयों को चुनौती नहीं दी जा सकती है।
 
अनुसूची – 10
दसवीं अनुसूची मे दल – बदल से संबन्धित प्रावधानों का वर्णन किया गया है। इसे 52 वां संविधान संशोधन के द्वारा 1985 मे जोड़ा गया था।
 
अनुसूची – 11
ग्यारहवी अनुसूची मे पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन किया गया है। इसे 73 वें संविधान संशोधन के द्वारा 1992 मे संवैधानिक दर्जा दिया गया। इसमे कुल 29 विषय हैं।
 
अनुसूची – 12
बारहवीं अनुसूची मे नगर पालिका का वर्णन किया गया है। इसे 74 वें संविधान संशोधन के द्वारा 1992 मे जोड़ा गया था लेकिन यह 1993 मे लागू हुआ।
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